क्या एक से ज्यादा PAN Card बनवाना कानूनी है?

PAN Card (Permanent Account Number) भारत में वित्तीय और कर-संबंधी कार्यों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, बड़ी वित्तीय लेन-देन, लोन आवेदन, निवेश, और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए किया जाता है।

लेकिन कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या एक व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड हो सकते हैं?
अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं या आप दूसरा PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।


क्या एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हो सकते हैं?

नहीं! भारत में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PAN कार्ड हो सकता है।
✔️ भारत का आयकर कानून (Income Tax Act, 1961) यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड नहीं होने चाहिए

👉 धारा 139A(7) के तहत, यदि किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो यह गैर-कानूनी माना जाएगा और उस व्यक्ति पर जुर्माना (Penalty) लग सकता है


एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने पर क्या होता है?

अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके तहत:

1️⃣ ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है (आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत)।
2️⃣ आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है और भविष्य में वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं।
3️⃣ बैंक अकाउंट, लोन, और क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है।
4️⃣ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो सकती है।

💡 नोट: यदि गलती से आपके पास दो PAN कार्ड बन गए हैं, तो आपको एक PAN कार्ड सरेंडर करना जरूरी है ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।


अगर गलती से दो PAN कार्ड बन गए हों तो क्या करें?

अगर किसी कारणवश आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो आप इसे सरेंडर (Cancel) कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से दूसरा PAN कार्ड रद्द कर सकते हैं।

ऑनलाइन PAN कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया

👉 आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
👉 “PAN Services” सेक्शन में जाएं।
👉 “Request for PAN Surrender” विकल्प चुनें।
👉 अपना वह PAN नंबर दर्ज करें जिसे सरेंडर करना है।
👉 आवश्यक जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करें।
👉 आपका अतिरिक्त PAN कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और आपको एक Acknowledgment Number मिलेगा।


ऑफलाइन PAN कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया

अगर आप ऑफलाइन अपना दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1️⃣ PAN सरेंडर फॉर्म (Annexure-II) को डाउनलोड करें।
2️⃣ इसमें अपना सही PAN नंबर और जिसे रद्द करना है वह PAN नंबर भरें।
3️⃣ फॉर्म को अपने क्षेत्रीय आयकर कार्यालय (Income Tax Office) में जमा करें।
4️⃣ आपको एक Acknowledgment Receipt मिलेगी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका PAN सरेंडर हो गया है या नहीं।


अगर PAN कार्ड गुम हो जाए तो क्या करें?

अगर आपका PAN कार्ड गुम हो गया है और आपको नया PAN बनवाने की जरूरत है, तो नया PAN कार्ड अप्लाई न करें

✅ इसके बजाय, आप डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
✅ इसके लिए NSDL/UTIITSL वेबसाइट पर जाकर “Reprint PAN Card” का विकल्प चुनें।
Acknowledgment Number या PAN नंबर डालकर नया कार्ड ऑर्डर करें।


महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

1. क्या मैं दो PAN कार्ड रख सकता हूं?

नहीं! भारत में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PAN कार्ड हो सकता है।

2. अगर गलती से दो PAN कार्ड बन गए हैं तो क्या करें?

✔️ एक PAN कार्ड सरेंडर करें। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से रद्द कर सकते हैं।

3. PAN कार्ड सरेंडर करने में कितना समय लगता है?

✔️ आमतौर पर 15-30 दिन का समय लगता है।

4. PAN कार्ड खोने पर दूसरा PAN बना सकते हैं?

नहीं! आप नया PAN अप्लाई न करें, बल्कि डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए आवेदन करें

5. दो PAN कार्ड रखने पर कितनी पेनल्टी लग सकती है?

✔️ ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

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